रायगढ़। महिला थाना रायगढ़ पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, 10 जनवरी 2026 को पीड़िता ने महिला थाना रायगढ़ में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2019 में ग्राम विष्णुपाली निवासी सुरेश सिंह चौहान (पिता गौतम सिंह, उम्र 34 वर्ष), जो उस समय उसके किराये के मकान में सेट-टॉप बॉक्स लगाने आया था, ने उसका मोबाइल नंबर लेकर व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू की।पीड़िता के अनुसार, 14 नवंबर 2019 को आरोपी उसके कमरे में आया और शादी करने का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया। शादी से पहले संबंध बनाने से मना करने के बावजूद आरोपी ने दबाव डालकर दुष्कर्म किया।
इसके बाद आरोपी लगातार शादी का आश्वासन देता रहा और वर्ष 2019 से 27 अक्टूबर 2025 तक पीड़िता से बार-बार दुष्कर्म करता रहा। अंततः जब आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया, तो पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई।पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 03/2026 दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जांच के दौरान पीड़िता का बयान दर्ज कर चिकित्सा परीक्षण (मेडिकल) कराया गया।पुलिस ने आरोपी सुरेश सिंह चौहान को केलो विहार कॉलोनी, रायगढ़ स्थित किराये के कमरे से गिरफ्तार कर पूछताछ की, जहां उसने अपना अपराध स्वीकार किया। मेडिकल परीक्षण के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में महिला थाना प्रभारी दीपिका निर्मलकर, सहायक उपनिरीक्षक सरस्वती महापात्रे, प्रधान आरक्षक संदीप भगत व हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही।महिला थाना पुलिस ने जनसामान्य, विशेषकर महिलाओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार के अपराध या प्रताड़ना की स्थिति में बिना भय के तत्काल पुलिस को सूचित करें। पुलिस हर संभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी।
